आधार कार्ड राशन कार्ड लिंक: देश भर में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (Public distribution system) के द्वारा सही और असली राशन लाभार्थियों को राशन देने के लिए लगभग 99.8% राशन कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ दिया गया है. पूरे देश भर में 36 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना पहले से ही लागू की जा चुकी है. इसकी शुरुआत के बाद One nation one ration card प्लान के तहत लगभग 124 करोड़ पोर्टबिलिटी लेनदेन दर्ज किए गए हैं, जिसमें देश के लगभग 80 करोड़ लाभार्थियों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने वाले अंतर राज्य और राज्यों के बाहर के लेनदेन शामिल है.
One Nation one Ration card के तहत जोड़े गए राशन कार्ड
One nation one ration card योजना प्रवासी मजदूर, आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्तियों आदि के लिए विशेष रूप से फायदेमंद साबित हो रही है जो अस्थाई रोजगार की तलाश में अपना निवास स्थान बदलते रहते हैं. इस योजना के तहत लाभार्थियों को इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल (ePOS) डिवाइसेस पर बायोमेट्रिक के साथ अपने मौजूदा राशन कार्ड या आधार कार्ड का उपयोग करके देश में कहीं भी अपनी पसंद के किसी भी उचित मूल्य की राशन की दुकान से अपना राशन ले सकते हैं.
वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत ऐसे प्रवासी लाभार्थियों के परिवार के सदस्यों को घर, गांव या होमटाउन में इस राशन कार्ड पर आंशिक या पूरा राशन उठाने में सक्षम बनाता है. यह योजना प्रवासी लाभार्थियों और उनके परिवार के सदस्यों को अपने राशन कार्ड में केवल टैग किए गए Fair Price Shop पर निर्भर हुए बिना अपनी पसंद के किसी भी Fair Price Shop को चुनने की सुविधा प्रदान करता है, पहले की पारंपरिक प्रणाली में इस तरह की सुविधा उपलब्ध नहीं थी.
राशन कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ने के बाद और इलेक्ट्रॉनिक POS डिवाइसेज लगाने के बाद देश में लगभग 97% लेनदेन मासिक आधार पर ePOS के द्वारा बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के माध्यम से पारदर्शी तरीके से किया जाता है. Consumer Affairs, Food & Public Distribution विभाग ने राशन की आधार सीडिंग को पूरा करने के लिए आधार अधिनियम 2016 की धारा 7 में जारी अधिसूचना दिनांक 8 फरवरी 2017 के तहत राज्यों और केंद्र द्वारा अनुशासित प्रदेशों को दी गई समय सीमा बढ़ाकर 31 मार्च 2024 कर दिया है.
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आधार कार्ड राशन कार्ड लिंक: जिनके नहीं हुए हैं राशन कार्ड आधार से लिंक
राशन कार्ड जोड़े जाने तक सभी राज्य केंद्र व शासित प्रदेशों को यह सलाह दी गई है कि किसी भी वास्तविक लाभार्थी परिवार को Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana (PMGKAY) के लाभार्थियों की सूची से केवल आधार संख्या न होने, आधार के नेटवर्क या कनेक्टिविटी लिंकिंग समस्याओं या किसी अन्य तकनीकी समस्या के कारण बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण असफलता के कारण नहीं हटाया जाएगा और न ही उन्हें खाद्यान्न राशन कोटे से वंचित किया जाएगा.
जब तक किसी लाभार्थी के पास आधार कार्ड नहीं हो जाता तब तक किसी भी आठ पहचान दस्तावेज जैसे कि मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, राजपत्रित अधिकारी या तहसीलदार द्वारा आधिकारिक तौर पर जारी फोटो पहचान पत्र, डाक विभाग द्वारा जारी नाम और फोटो वाला पता कार्ड, किसान फोटो पासबुक या राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकार द्वारा जारी कोई भी अन्य पहचान पत्र का उपयोग राशन प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है.