उत्तराखण्ड राज्य में भी बीएड हुआ प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर

Sheet B Sharma
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उत्तराखण्ड राज्य में भी बीएड हुआ प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर

उत्तराखंड हाई कोर्ट ने प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल हो रहे बीएड डिग्री धारी को अयोग्य ठहराया है हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर यह निर्देश जारी किए हैं.

हाल ही में उत्तराखंड में चल रही प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बीएड डिग्री धारीयों को हाईकोर्ट ने करारा झटका दिया है. हाई कोर्ट ने b.Ed डिग्रीधारीयों को प्राथमिक शिक्षा भर्ती के लिए अवैध करार दिया है. इसके साथ ही एनसीटीई के जून 2018 के नोटिफिकेशन की वैधता को सुप्रीम कोर्ट द्वारा रद्द किए जाने के आधार पर हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाया है.

B.ed vs D.el .ed

देवेश शर्मा बनाम भारतीय यूनियन और अन्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा जारी की गई अधिसूचना 28 जून 2018 को रद्द कर दिया था. इस आधार पर कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी व न्यायाधीश विवेक भारती शर्मा के खंडपीठ ने याचिका को निरस्त करते हुए उक्त अधिसूचना के आधार पर नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल हो रहे अभ्यर्थियों को अवैध करार दिया है.

इस मामले में विनिमय मल्ल ने नैनीताल हाई कोर्ट में याचिका दायर कर NCTE द्वारा जारी किए गए अधिसूचना को चुनौती दी थी. याचिकाकर्ता ने सरकारी प्राथमिक विद्यालय में सहायक शिक्षकों की भर्ती के लिए नियुक्ति प्रक्रिया में भाग लेने वाले बीएड डिग्री धारी अभ्यर्थियो को रोकने के लिए याचिका दायर की थी, जिस अधिसूचना के आधार पर बीएड डिग्रीधारी प्राथमिक शिक्षक भर्ती में भाग ले रहे थे.

BPSC TRE में 22,000 शिक्षको को कोई राहत नहीं

इससे पहले बिहार में हाल ही में भर्ती हुए 22,000 बीएड डिग्री धारी शिक्षकों के नौकरी पर संकट आ चुका है. पटना हाईकोर्ट द्वारा प्राथमिक शिक्षक भर्ती के इन शिक्षकों को कोई राहत नहीं दी गयी है. हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि शिक्षक नियुक्ति के छठे चरण में पहली से पांचवी के लिए हुई भर्ती को नए सिरे से भरना होगा तथा राज्य सरकार को एनसीटीई की ओर से 2010 में जारी मूल अधिसूचना के अनुसार योग्य उम्मीदवारों से ही नियुक्ति करनी होगी.

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राजस्थान प्राथमिक शिक्षक भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया था फैसला

अगस्त 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान शिक्षक भर्ती के मामले में अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए प्राथमिक शिक्षक भर्ती में लेवल वन के लिए बीएड योग्यता को अमान्य कर दिया था. जिसके बाद NCTE ने राज्यों को नोटिस जारी कर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के लागू करने का आग्रह किया था. उसके बाद बीपीएससी समेत कई अनेक राज्यों में होने वाली प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बीएड अभ्यर्थी बाहर हो गए थे, अब प्राथमिक शिक्षक भर्तियो में सिर्फ डीएलएड या बीटीसी पास अभ्यर्थी की आवेदन कर सकते हैं. b.Ed अभ्यर्थी केवल उच्च प्राथमिक माध्यमिक विद्यालय के लिए ही आवेदन कर सकते हैं.

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