Pan-adhaar link के लिए पिछले 2 साल से सरकार द्वारा समय-समय पर समय देने के बाद अब Income Tax Department द्वारा ऐसे पैन कार्ड जो कि आधार कार्ड से नहीं जुड़े हुए हैं, बंद किये जा रहे है | सूचना के अधिकार (आरटीआई) के तहत केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) से प्राप्त की गयी सूचना से यह पता लगा है कि अब तक कुल 11.5 करोड़ पैन कार्ड डीएक्टिवेट कर दिए गए हैं |
Pan-adhaar link की अंतिम तारीख थी जून 2023
आधार कार्ड से पैन कार्ड लिंक करने की आखिरी पिछले 2022 में 31 मार्च तक थी, जिसके बाद 500 रुपए फाइन के साथ आधार पैन लिंक होता था | जून 2022 के बाद से 1000 रुपए फाइन के साथ आधार से पैन कार्ड लिंक हो रहा था, जिसकी अंतिम डेट मार्च 2023 तक थी, जिसे बढाकर जून 2023 तक कर दिया था | 30 जून के बाद अब जिसने भी अभी तक अपना पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं किया है, उन्हें डीएक्टिवेट यानि बंद किया जा रहा है |
क्यों किया गया पैन कार्ड बंद ?
RTI के आधार पर प्राप्त जानकारी से अभी तक भारत में कुल 70.24 करोड़ लोगों के पास पैन कार्ड हैं, जिसमे से 57.25 करोड़ का ही पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक हैं| लगभग 12 करोड़ लोगों का पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं हैं जिसमे से 11.5 करोड़ पैन कार्ड्स को बंद कर दिया गया है,|
central board of direct taxes (CBDT) ने यह भी बताया कि मार्च 2022 में जारी किये गए सर्कुलर के अनुसार इसके द्वारा होने वाले प्रभावों के बारे में बताया गया था| Income tax act के धारा 139AA के उप धारा (2) के अनुसार पैन कार्ड से आधार कार्ड लिंक करना जरुरी है, जिसे दी गयी तारीख से पहले करना होगा ऐसा न करने पर धारा 243H के तहत चालान जमा करना होगा|
नए पैन कार्ड के लिए जरुरत नहीं
1 जुलाई 2017 के बाद से नया पैन कार्ड बनाने पर आधार के ही डाटा से पैन कार्ड बनता हैं, जिससे वह आधार कार्ड से आटोमेटिक लिंक हो जाता हैं | लेकिन 01 जुलाई या उससे पहले के जिन लोगों का भी पैन कार्ड बना हुआ हैं, उन्हें पैन से आधार लिंक कराना जरुरी था|
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